नये पंजीकरण की प्रक्रिया
विक्रेता पंजीकरण प्रपत्र
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आप आरसीएफ की वेबसाइट (www.rcf. Indianrailways.gov.in) से पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और रुपये 84/- का ऑनलाइन भुगतान करके भुगतान रसीद के साथ इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए खाता विवरण: नाम - FA and CAO, ACCOUNT No. – 65035290377, IFSC CODE - SBIN0050540, MICR CODE – 144002259, BRANCH CODE – 50540, E-MAIL- SBI.50540@sbi.co.in.
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पंजीकरण फॉर्म भरें और चेक-लिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र (जैसे स्वामित्व का प्रमाण, एम एंड पी की सूची,
बैलेंस शीट, आईएसओ प्रमाणपत्र आदि) के साथ जमा करें।
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आपके आवेदन की जांच की जाएगी और यदि कोई दस्तावेज कम होगा तो उसके बारे में पूछा जाएगा
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आपसे पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद आपकी फर्म का मूल्यांकन (तकनीकी क्षमता एवं वित्तीय क्षमता) RITES के अधिकारियों
द्वारा किया जाएगा। तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता के मूल्यांकन के लिए, आपको रुपये 17700/- (15000/-+जीएसटी@18%)का भुगतान
राइट्स को करना होगा।
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आपके आवेदन में उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य विवरणों के आधार पर, आपको पंजीकरण देने या न देने का निर्णय आरसीएफ
प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।
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तदनुसार पंजीकरण पत्र (पंजीकरण संख्या, व्यापार समूह, मौद्रिक सीमा और वैधता की अवधि सहित) या अस्वीकृति आपको भेजा जाएगा
पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया
1. आपको सलाह दी जाती है कि आप निम्नलिखित दस्तावेज़ पंजीकरण की समाप्ति तिथि से कम से कम 3 महीने पहले ही जमा कर दें,
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नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र (फर्म के संविधान में कोई बदलाव नहीं, सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं, कोई वसूली देय नहीं और कोई लंबित मध्यस्थता नहीं है और किसी कार्टेल का हिस्सा भी नहीं है
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अंतिम पंजीकरण/नवीनीकरण पंजीकरण/एनएसआईसी प्रमाणपत्र की प्रति
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वर्तमान और वैध ISO-9001 प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
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प्रासंगिक व्यापार समूहों से संबंधित वस्तुओं के लिए पंजीकरण की तारीख के बाद हमारे संगठन को की गई आपूर्ति के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट।
यदि आपका आरसीएफ के साथ कोई प्रदर्शन नहीं है, तो अन्य क्षेत्रीय रेलवे/पीएसयू/सरकारी संगठनों को की गई आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत
किया जाना चाहिए।
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पिछले समाप्त वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
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किसी भी लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
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यदि आपको आरसीएफ से कोई खरीद आदेश नहीं मिला है, तो उन निविदाओं के प्रस्तावों की प्रतियां जमा की जानी चाहिए जिनमें आपने भाग लिया है।
2. पंजीकरण का नवीनीकरण आपके पिछले प्रदर्शन, आपकी विक्रेता रेटिंग, आपूर्ति इतिहास आदि के आधार पर दिया जाएगा
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